Archives

बड़ी राहत! आज से 8 प्रकार की दुकानें व शोरूम खोलने की छूट, देर रात जारी हुए आदेश

जयपुर। गृह विभाग ने लॉकडाउन ( Lockdown in Rajasthan ) में और राहत देते हुए राज्य में कई और सामान की दुकानें व शोरूम खोलने की छूट दे दी है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बुधवार रात जारी आदेश में और 8 प्रकार की दुकानें व शोरूम ( Permission to open 8 types shops and showrooms ) खोलने की अनुमति दी है। यह छूट कर्फ्यू या कंटेंटमेंट और रेड जोन के लिए लागू नहीं होगी।
अब इनको मिली छूट — रेस्टोरेंट और भोजनालय :केवल यहां से खरीद सकेंगे या फिर होम डिलीवरी — मिठाई की दुकानें : केवल यहां से खरीद सकेंगे या फिर होम डिलीवरी — ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर स्थित सभी ढाबे — हार्डवेयर की दुकान : प्लंबिंग, कारपेंटर, पेंट — निर्माण सामग्री की दुकानें — वाहन विक्रय शोरूम — एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत संबंधी दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग संबंधित दुकानें
सभी दुकानों और कार्यस्थल के लिए पूर्व में जारी किए गए आदेशों में निर्धारित सुरक्षा उपायों की पूरी तरह से पालना करना जरूरी होगा। जैसे बिना मास्क पहने किसी ग्राहक को सामान नहीं बेचने, दुकानदार को भी मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने, निरंतर सैनिटाइजेशन व्यवस्था इत्यादि की पालना करनी होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने कोरोना संकट में प्रवासियों के आवागमन को देखते हुए होम क्वारेंटाइन की व्यवस्था के लिए समितियां गठित की है।

No comments:

Post a Comment

लॉकडाउन में गौ तस्करो के हौसले बुलंद।

सुशांत केस में केंद्र ने CBI जांच को दी हरी झंडी, बिहार सरकार ने की थी सिफारिश।

केंद्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार सरकार की सीबीआई ज...