अब इनको मिली छूट — रेस्टोरेंट और भोजनालय :केवल यहां से खरीद सकेंगे या फिर होम डिलीवरी — मिठाई की दुकानें : केवल यहां से खरीद सकेंगे या फिर होम डिलीवरी — ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर स्थित सभी ढाबे — हार्डवेयर की दुकान : प्लंबिंग, कारपेंटर, पेंट — निर्माण सामग्री की दुकानें — वाहन विक्रय शोरूम — एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत संबंधी दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग संबंधित दुकानें
सभी दुकानों और कार्यस्थल के लिए पूर्व में जारी किए गए आदेशों में निर्धारित सुरक्षा उपायों की पूरी तरह से पालना करना जरूरी होगा। जैसे बिना मास्क पहने किसी ग्राहक को सामान नहीं बेचने, दुकानदार को भी मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने, निरंतर सैनिटाइजेशन व्यवस्था इत्यादि की पालना करनी होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने कोरोना संकट में प्रवासियों के आवागमन को देखते हुए होम क्वारेंटाइन की व्यवस्था के लिए समितियां गठित की है।
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