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लॉकडाउन 4 में सरकारी कार्यालयों को खोलने के सरकार ने जारी किए निर्देश :- उपायुक्त पलवल


कार्यालय आने वाले कर्मचारियों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतू एप इंस्टाल करना तथा फीचर फोन के लिए 1921 पर मिस्ड काल जरूरी|


हसनपुर पलवल (मुकेश वशिष्ट) :- हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लगाए गये लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकारी कार्यालयों को खोलने के सम्बन्ध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए जिला में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों में ग्रुप-ए एवं बी के अधिकारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति और ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।        

उपायुक्त नरेश नरवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित दिशानिर्देशानुसार यदि कार्यालयों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए ग्रुप-एबीसी एवं डी के सभी कर्मचारियों को बैठाने के लिए पर्याप्त स्थल उपलब्ध है तो वे सभी कर्मचारियों  एवं अधिकारियों को कार्यालय बुला सकते हैं। विभागाध्यक्ष व आवश्कतानुसार अलग-अलग समय पर कर्मचारियों को कार्यालय बुला सकते हैं ताकि कार्यालय में अधिक भीड़ न हो।

उन्होंने बताया कि कार्यालय आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए अपने स्मार्ट फोनयदि उनके पास हैंपर आरोग्य सेतु’ मोबाइल एप इंस्टाल करना अनिवार्य होगा। यदि कर्मचारी के पास फीचर फोन है तो विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी के फोन से नम्बर-1921 पर एक मिस्ड कॉल दी जाए। उन्होंने बताया कि जिला कार्यालयों में गु्रप-सी एवं डी के कर्मचारियों की ड्यूटी का साप्ताहिक रोस्टर तैयार किया जाएगा और ऐसे कर्मचारियों को एक-एक सप्ताह छोडक़र कार्यालय आने को कहा जाएगा। प्रथम सप्ताह के रोस्टर में ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया जाएगाजो कार्यालय के निकट रहते हैं और कार्यालय आने के लिए अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं।

उन्होंने बताया कि किसी कर्मचारी का आवास कन्टेनमैंट जोन में आता है तो ऐसा कर्मचारी उस समय तक कन्टेनमैंट जोन को नहीं छोड़ेगाजब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जोन डिक्लेरेशन आर्डर’ वापस नहीं ले लिया जाता है। सभी कार्यालयबोर्ड एवं निगम ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर क्रियान्वित करने पर कार्य करेंगे। लॉकडाउन अवधि यानि 31 मई, 2020 तक कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी।
जारी निर्देशों के अनुसार विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों में कर्मचारियों के बीच सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता के मानदण्डों का पालन और कार्यालयों, फाइलोंकार्यालय उपकरणोंकेन्टीन एवं वाहनों का नियमित सेनेटाइजेशन सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्तवे कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी कार्यालयों में मानक संचालन प्रक्रिया के क्रियान्वयन बारे नियमित जांच की जाएगी और कभी-कभी कार्यालयों में कर्मचारियों की जांच के लिए कोविड-19 के नमूने भी लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्तकार्यालय भवनों में एयरकंडीशनर को चलाने के संबंध में लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
उन्होंने बताया कि बहरहाल, ग्रुप-सी और डी के 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति से सम्बन्धित आदेश मुख्य सचिवराजस्व विभागस्वास्थ्यगृहकृषिजनस्वास्थ्यविकास एवं पंचायतबिजलीसिंचाईशहरी स्थानीय निकायचिकित्सा शिक्षासूचना एवं प्रौद्योगिकीसहकारितावित्तआबकारी एवं कराधानसूचना एवं जनसंपर्कहरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों और उनकी घटक इकाइयों (नगर निकायबोर्डनिगममिशनसोसायटी आदि) पर लागू नहीं होगा।    

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