केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश में कहा कि सभी यात्रियों के लिये रेलवे स्टेशन परिसर में प्रवेश और यात्रा के दौरान मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
आदेश में कहा गया, ‘‘ केवल उन यात्रियों को स्टेशन के भीतर प्रवेश करने की अनुमति होगी जिनके पास कन्फर्म ई-टिकट होगा। यात्रियों और उनको पहुंचाने-ले जाने वाले वाहनों के चालकों को कन्फर्म ई-टिकट के आधार पर रेलवे स्टेशन पर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।’’
आदेश में कहा गया है कि रेल मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाए और संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होने पर ही रेलगाड़ी में चढ़ने में अनुमति दी जाए।
गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी यात्रियों को स्टेशन पर और रेलगाड़ी के डिब्बों में सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जाएगा।
आदेश के मुताबिक गंतव्य तक पहुंचने वाले यात्रियों को संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा तय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करना होगा।
उल्लेखनीय है कि 25 मार्च को लागू लॉकडाउन के बाद पहली बार दिल्ली से विभिन्न गंतव्यों के लिए मंगलवार को 15 रेलगाड़ियां रवाना होंगी और इसमें यात्रा करने के लिए टिकटों की बुकिंग सोमवार को शुरू होगी।
सरकार ने और अधिक रेलगाड़ियों को चलाने की अनुमति देने का संकेत दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि रेल मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय से परामर्श कर और अधिक रेलगाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से चलाने की अनुमति देगा।
आदेश में कहा गया, ‘‘रेलगाड़ियों की समय-सारिणी, टिकट बुकिंग करने के नियम, यात्रियों के प्रवेश और आवाजाही और डिब्बो में सेवा संबंधी जानकारी को रेल मंत्रालय बड़े पैमाने पर प्रचारित करेगा।’’
गृह मंत्रालय के मुताबिक रेल मंत्रालय अपने कर्मचारियों और यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और दिशा-निर्देश को सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) अभियान के आधार पर प्रसारित करेगा
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