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ग्राम सभा नगरीय स्तर पर गठित कोरोना निगरानी समिति में आशा अपने दायित्वों का निर्वाहन भलीभाॅति करेः-पुलकित खरे*

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हरदोई, जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया है कि ग्राम सभा/नगरीय स्तर पर गठित कोरोना निगरानी समिति में आशा के दायित्व को निर्धारित करते हुए बताया है कि आशा कार्यकत्री द्वारा नये आने वाले प्रवासियों की सूचना प्रारूप पर भरी जायेगी। यह सूची ब्लाक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर (बीसीपीएम) एवं बीडीओ को प्रतिदिन नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। बीसीपीएम द्वारा पोर्टल पर इन्ट्री की जायेगी। यदि होम क्वारेन्टाइन किये गये परिवारों के पास स्मार्ट फोन है तो उसमें आशा आरोग्य सेतु ऐप अवश्य इन्सटाल करा दे। आशा द्वारा क्वारेन्टाइन किये गये परिवार में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं एवं मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जैसे रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को क्वारेन्टाइन किये गये व्यक्ति से अलग रहने की सलाह दी जायेगी। यदि क्वारेन्टाइन किये गये परिवार के किसी सदस्य अथवा क्वारेन्टाइन किये प्रवासी में कोविड-19 के लक्षण जैसे सर्दी, खाॅसी, जुखाम, बुखार इत्यादि प्राप्त होते है तो इसकी सूचना आशा तत्काल प्रधान, ब्लाक चिकित्साधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी को देगी। आशा द्वारा क्वारेन्टाइन व्यक्ति के घर के बाहर उचित स्थान पर एक होम क्वारेन्टाइन फ्लायर/पोस्टर लगाया जायेगा। आशा द्वारा पोस्टर पर परिवार के सदस्यों का भी उल्लेख किष जायेगा तथा क्वारेन्टाइन प्रारम्भ एवं समाप्त होने की तिथि अंकित की जायेगी। उन्होने बताया कि आशा द्वारा परिवार के सदस्यों को निगरानी समिति के सदस्यों की दूरभाष संख्या उपलब्ध करायी जायेगी। आशा द्वारा भ्रमण के समय मास्क अथवा दुपट्टा का प्रयोग तथा परिवार के सदस्यों से दो गज की दूरी बनाये रखी जायेगी। आशा द्वारा भ्रमण से पूर्व एवं उपरान्त हाथों को साबुन से धोया जायेगा। आशा द्वारा भ्रमण के समय दरवाजे अथवा दरवाजों के हैंडल अथवा बार-बार छुये जाने वाली अन्य सतहों को नही छुआ जायेगा। आशा द्वारा परिवार के सदस्यों को फोन से अथवा आवाज देकर घर से बुलाया जायेगा। आशा द्वारा ऐसे प्रत्येक क्वारेन्टाइन किये गये घरों में प्रत्येक तीन दिन में एक बार अनिवार्य रूप से भ्रमण कर परिवारजनों में खाॅसी, बुखार एवं सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षणों के प्रकट होने के सम्बन्ध में जानकारी जी जायेगी। प्रवासी अपने घरों में पृथक कक्ष/ एक अलग कमरे में रहेगा। प्रवासी अनिवार्य रूप से मास्क/गमछा/दुपट्टा से मुंह एवं नाक को ढकेंगे। प्रवासी व्यक्ति में यदि कोई लक्षण (खाॅसी, बुखार एवं सांस लेने में कठिनाई) दिखाई नहीं देता है तो होम क्वारेन्टाइन की अवधि 21 दिनों की होगी। यदि परिवार द्वारा शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, तो ग्राम प्रधान/सभासद, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी को कार्यवाही हेतु सूचित किया जायेगा।  
 

      *रिपोर्ट निशान्त शुक्ला*
        *जिला संवाददाता* 
       *THE INDIA LIVE*
              *हरदोई*

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