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जिला में बाहर से आने वालों के लिए प्रशासन ने जारी किया एसओपी|

जिला एवं उपायुक्त नरेश नरवाल ने दिए आदेश, कोविड से बचाव से बाहर से आने वालों की होगी मेडिकल जांच तथा करना होगा एसओपी का पालन,


जिला में अब तक अधिकतर बाहर से आने वाले मिले संक्रमित, जिलावासियों के बचाव के लिए उठाया प्रशासन ने कदम|


पलवल हसनपुर (मुकेश वशिष्ट) 10  जून :- जिला में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत जिलावासियों के बचाव के लिए जिला प्रशासन ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों व प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाले लोगों के लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया गया है। साथ ही सभी पंच, सरपंच, नगर पालिका व परिषद के पार्षद सहित अन्य जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र बाहर से आने वाले लोगों की सूचना प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त गांव से बाहर सरकारी स्कूल, सामुदायिक केंद्र या अन्य सार्वजनिक जगह पर क्वारंटीन केंद्र स्थापित करें।

जिलाधीश एवं उपायुक्त नरेश नरवाल ने आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 की धारा 51 से 60 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले भी इस संदर्भ में निर्देश जारी किए थे। वर्तमान में पलवल जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों में यह देखा गया है कि अधिकतर केस में बाहर से आने वाले व्यक्ति संक्रमित पाए गए। जिसके चलते जिला के लोगों के बचाव के लिए एसओपी जारी किया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

जिलाधीश द्वारा जारी एसओपी के तहत बाहर से आने वाले व्यक्ति को सदैव मास्क का प्रयोग व इस्तेमाल के उपरांत उचित तरीके से निपटान तथा निरंतर हाथों की सफाई करनी होगी। कार्यालय या बाजार से लौटकर कम से कम एक मीटर की दूरी सुनिश्चित करना, पर्सनल हाइजीन सुनिश्चित करना, हाथों को धोने-भीड़ भाड़ से बचना सहित सामान्य नियमों का पालन करना, कम से कम लोगों के संपर्क में आना, हाथ मिलाने व सामहिक भोज से बचना, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए स्वास्थ्य वर्धक भोजन करना, बुखार-सांस लेने में परेशानी होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच कराना, बीमार पडऩे पर घर पर ही रहना, मोबाइल में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना आदि कार्य करने होंगे।

वहीं किसी के नजदीक नहीं बैठना, निर्धारित स्थल को छोडक़र बाजार या अन्य स्थानों पर वाहन नहीं रोकना, भीड़़ वाले वाहनों में यात्रा से बचना, कैब आदि सेवाओं का कम से कम इस्तेमाल करना स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में शामिल है। जिला प्रशासन के यह आदेश जिला की अधिकारिक वेबसाइट पलवल डॉट जीओवी डॉट इन पर देखे जा  सकते हैं। इन आदेशों की पालना शहरी क्षेत्रों में पार्षद व ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों की पूर्ण जिम्मेवारी होगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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